PrimaryKaMaster: निजी स्कूलों की फीस न बढ़ाने के शासनादेश को चुनौती पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ यूपी ने दायर की याचिका

निजी स्कूलों की फीस न बढ़ाने के शासनादेश को चुनौती पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ यूपी ने दायर की याचिका



लखनऊ। प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन ने इस साल भी प्राइवेट स्कूलों की फीस न बढ़ाए जाने के शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ यूपी की याचिका पर अगली सुनवाई 16 फरवरी को नियत की है।



न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने यह आदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कुमार व एक अन्य के जरिए दायर याचिका पर दिया। इसमें राज्य सरकार के गत 7 जनवरी के शासनादेश को चुनौती दी गई है। याची ने इसे शैक्षिक संस्थानों के सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कहा है। याची के वकील मनीष वैश्य के मुताबिक राज्य सरकार इस शासनादेश के तहत निजी स्कूलों में पिछले दो साल की तरह इस वर्ष भी फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। इससे उनके हित प्रभावित हो रहे हैं।


उधर, पहले इस मामले में सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल हो चुका है। कोर्ट ने इसका प्रति उत्तर पेश करने को दो दिन का समय याची को देकर अगली सुनवाई 16 फरवरी को नियत की थी। 



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