अनुदेशिका का ब्लॉक स्तरीय स्थानांतरण करें - हाईकोर्ट

अनुदेशिका का ब्लॉक स्तरीय स्थानांतरण करें - हाईकोर्ट

 
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती को निर्देश दिया है कि छह दिसंबर 2019 के शासनादेश के तहत अनुदेशिका का ब्लॉक स्तरीय स्थानांतरण का आदेश करें। कोर्ट ने कहा कि पहली जुलाई 2022 से याची को पूर्व माध्यमिक विद्यालय बीजलपुर ब्लॉक रुदौली, बस्ती से अपर प्राइमरी स्कूल सहिजनपुर, कप्तानगंज स्थानांतरित कर दिया जाए।



यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने शारदा राव की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। अधिवक्ता दुर्गा तिवारी के अनुसार याची ने शासनादेश के तहत 16 दिसंबर 2019 को बीएसए को स्थानांतरण की अर्जी दी है लेकिन उस पर कोई आदेश नहीं किया गया है। इस पर यह याचिका कर स्थानांतरण का समादेश जारी करने की मांग की गई थी। 


विपक्षी की ओर से जवाबी हलफनामे में कहा गया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 100 से कम छात्र हैं। ऐसे में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। याची के अधिवक्ता का कहना था कि खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में छात्र संख्या 102 बताई गई है। कोर्ट ने कहा कि इसका उत्तर जवाबी हलफनामे में नहीं दिया गया है। इस पर कोर्ट ने बीएसए बस्ती को याची का स्थानांतरण करने का निर्देश दिया है।



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